मनी लॉन्ड्रिंग देश की वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा बन गई है: सुप्रीम कोर्ट
By रुस्तम राणा | Published: November 20, 2023 08:16 PM2023-11-20T20:16:57+5:302023-11-20T20:16:57+5:30
अदालत ने कहा, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध देश की वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए एक वास्तविक खतरा बन गए हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों को देश की वित्तीय प्रणाली के लिए वास्तविक खतरा बनने में मदद की है, ऐसे अपराधों को अत्यंत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी के होते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखने की जरूरत है।
न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन के भारी नुकसान से जुड़े आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखने की जरूरत है और इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और जिससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। निस्संदेह, आर्थिक अपराधों का पूरे देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।”
पीठ के लिए फैसला लिखते हुए, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को अपराध की आय को छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण के साथ-साथ उसे पेश करने जैसी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराता है।
अदालत ने कहा, “प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध देश की वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए एक वास्तविक खतरा बन गए हैं और जांच एजेंसियों के लिए लेनदेन की जटिल प्रकृति का पता लगाना और साथ ही इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका को समझना एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। “
पीठ ने कहा, जांच एजेंसी (प्रवर्तन निदेशालय) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म अभ्यास करने की आवश्यकता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर गलत मामला दर्ज न किया जाए और साथ ही कोई भी अपराधी कानून के चंगुल से बच न जाए। पीठ ने आगे कहा, "जब अदालत द्वारा आरोपी की हिरासत जारी रखी जाती है, तो अदालतों से उचित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करने की भी उम्मीद की जाती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।"
शीर्ष अदालत ने शक्ति भोग लिमिटेड के उपाध्यक्ष (खरीद) और शक्ति भोग समूह की विभिन्न कंपनियों के निदेशक तरूण कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कुमार, जिन्हें ईडी ने अगस्त 2022 में धोखाधड़ी और अपराध की आय को इधर-उधर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, ने इस बात पर जोर देते हुए कई आधारों पर जमानत मांगी थी कि उनकी कथित भूमिका के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है और मामलों की सुनवाई की संभावना है।
लेकिन पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि कुमार जमानत देने के लिए पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित सीमा शर्तों को पार करने में सक्षम नहीं हैं, अर्थात् वह प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वह कथित मामले में दोषी नहीं हैं। अपराध और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। पीठ ने कहा, "प्रतिवादी (ईडी) द्वारा रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पेश की गई है जो मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में अपीलकर्ता की गहरी संलिप्तता को दर्शाती है, अदालत जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।”