धन शोधन मामला : अदालत ने अनिल देशमुख के सहायकों की हिरासत छह जुलाई तक बढ़ायी

By भाषा | Updated: July 1, 2021 15:02 IST2021-07-01T15:02:53+5:302021-07-01T15:02:53+5:30

Money laundering case: Court extends custody of Anil Deshmukh's assistants till July 6 | धन शोधन मामला : अदालत ने अनिल देशमुख के सहायकों की हिरासत छह जुलाई तक बढ़ायी

धन शोधन मामला : अदालत ने अनिल देशमुख के सहायकों की हिरासत छह जुलाई तक बढ़ायी

मुंबई, एक जुलाई विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े 100 करोड़ रुपये के रिश्वत के आरोपों से जुड़े धन शोधन के मामले में उनके दो सहायकों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत बृहस्पतिवार को छह जुलाई तक बढ़ा दी।

देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को ईडी ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। इससे पहले नागपुर और मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख और उनके सहायकों के परिसरों पर छापेमारी की गयी थी। दोनों सहायकों के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत ने मामले में आगे जांच के लिए छह जुलाई तक ईडी को उनकी हिरासत बढ़ा दी। केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व में अदालत को बताया था कि धन शोधन में दोनों ने कथित तौर पर देशमुख का सहयोग किया था।

बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर एक मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच के बाद देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी ने मामला शुरू किया था। अदालत ने सीबीआई से देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जांच करने को कहा था। आरोपों के बाद इस साल अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले देशमुख ने सभी आरोपों से इनकार किया था।

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Web Title: Money laundering case: Court extends custody of Anil Deshmukh's assistants till July 6

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