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विधायक ने माफी मांगी, मंत्री सिंहदेव पहुंचे सदन

By भाषा | Updated: July 28, 2021 15:38 IST

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रायपुर, 28 जुलाई छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं।

वहीं, बृहस्पत सिंह ने मंत्री पर आरोप लगाने के लिए विधानसभा में माफी मांगी। राज्य सरकार के बयान और विधायक के खेद जताने के बाद स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा पहुंचे और कार्यवाही में भाग लिया।

विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में विधायक सिंह और मंत्री सिंहदेव के मध्य कथित विवाद को लेकर हंगामा हुआ। मंगलवार को सिंहदेव के सदन से उठकर जाने के बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आज सरकार से सिंहदेव की मंत्री पद की स्थिति पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

सदन में आज इस विषय को लेकर भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा समेत भाजपा के अन्य विधायकों ने कहा कि जब कोई मंत्री अपनी ही सरकार पर अविश्वास व्यक्त करता है तब यह संवैधानिक संकट की स्थिति है।

भाजपा नेता अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

अग्रवाल ने कहा कि मंत्री ने संविधान का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने मंत्री पद के लिए ली गई शपथ के खिलाफ काम किया है। भाजपा नेता ने सरकार से पूछा कि क्या सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है।

इस विषय को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई। वहीं, प्रश्नकाल भी बाधित हुआ।

सदन की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित होने के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब भाजपा सदस्यों ने फिर यह मुद्दा उठाया। तब विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने कहा कि वह इस स्थिति को संवैधानिक संकट नहीं मानते हैं। महंत ने सरकार से इस मुद्दे पर बोलने को कहा।

लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक बृहस्पत सिंह को पहले इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए कहा। तब सदन में विधायक सिंह ने मंत्री सिंहदेव पर आरोप लगाने के लिए खेद जताया।

विधायक सिंह ने सदन में कहा कि अंबिकापुर में 24 जुलाई की शाम अपने काफिले पर हमले के संबंध में उन्होंने भावावेश में आकर मीडिया या अन्य माध्यमों में आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैंने अपने बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।’’

बाद में, राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सिंह के काफिले में एक वाहन के साथ हुई घटना के संबंध में पहले बयान दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का उस घटना से कोई संबंध नहीं है तथा उनपर लगाए गए आरोप असत्य और निराधार हैं।

सदन में विधायक और गृह मंत्री के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी विधायक का आभार जताया और उनकी सराहना की। बघेल ने गतिरोध को दूर करने के प्रयासों के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी दिया।

बाद में, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन पहुंचकर सभी को धन्यवाद दिया।

सिंहदेव ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान कहा कि इस मुद्दे को अब सुलझा लिया गया है और अब एक टीम के रूप में राज्य के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन पर ध्यान दिया जाएगा।

राज्य के उत्तर क्षेत्र की रामानुजगंज विधानसभा सीट से सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह ने रविवार को आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर शनिवार शाम सिंहदेव के इशारे पर अंबिकापुर शहर में हमला किया गया था।

सिंह का कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा की थी जिसे लेकर सिंहदेव नाराज थे। विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि मंत्री से उनकी जान को खतरा है।

विधायक के आरोप के बाद सिंहदेव ने कहा था कि उनके क्षेत्र और राज्य के लोग उनके बारे में तथा उनकी छवि के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनके पास इस विषय पर कहने के लिए और कुछ नहीं है।

सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं।

उधर, कांग्रेस नेताओं के बीच इस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और मामले की सदन की समिति से जांच कराने की मांग की।

मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री ने 24 जुलाई को विधायक सिंह के काफिले में हुई घटना के संबंध में सदन में बयान दिया था।

विधानसभा में गृह मंत्री के बयान और विपक्ष के हंगामे के बीच सिंहदेव ने गृह मंत्री के बयान पर असंतोष व्यक्त किया था और सदन छोड़कर चले गए थे। सिंहदेव ने कहा था कि वह खुद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तब तक योग्य नहीं मानते हैं जब तक सरकार उनके संदर्भ में स्पष्ट उत्तर न दे दे।

सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री के बीच कथित विवाद के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार देर रात विधायक बृहस्पत सिंह को नोटिस जारी कर सिंहदेव पर लगाए गए आरोपों पर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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