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अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा

By भाषा | Updated: October 29, 2021 13:46 IST

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नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर केंद्र और अन्य से शुक्रवार को जवाब मांगे। उच्च न्यायालय ने योग्यता-सह-साधन के आधार पर छात्रवृत्ति देकर अल्पसंख्यकों का उप-वर्गीकरण करने का राज्य सरकार का आदेश रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केरल सरकार की अपील पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग और अन्य को नोटिस जारी किए और उनसे चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 28 मई को अपने आदेश में मुस्लिम समुदाय को 80 प्रतिशत और लातिन कैथोलिक ईसाइयों तथा धर्मांतरित ईसाइयों को 20 प्रतिशत योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करके अल्पसंख्यकों को उप-वर्गीकृत करने का केरल सरकार का आदेश रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि इसे कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता।

केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सी यू सिंह पेश हुए। पीठ ने इससे जुड़ी दो याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किए। ये याचिकायें निजी संगठनों ‘माइनॉरिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजीलैंस कमीशन ट्रस्ट’ और ‘एमएसएम केरल स्टेट कमिटी’ ने दायर की हैं।

याचिकाकर्ता ‘माइनॉरिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजीलैंस कमीशन ट्रस्ट’ की ओर से पेश वकील हरीश बीरन ने पीठ के समक्ष कहा कि सरकार का आदेश पिछले 13 वर्षों से लागू है और उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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