नयी दिल्ली, पांच नवंबर संस्कृति मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से बंद संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को 10 नवंबर से खोलने की बृहस्पतिवार को घोषणा की और महामारी की रोकथाम संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कीं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके तहत आने वाले संग्रहालय, कला दीर्घाएं और प्रदर्शनियां जहां 10 नवंबर 2020 से फिर खुलेंगी, वहीं अन्य संबंधित परिसर सुविधा के अनुरूप एवं संबंधित राज्य, शहर, स्थानीय कानूनों के अनुसार खुल सकते हैं। इस संबंध में नियम-शर्तें और ‘अनलॉक’ दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।
एसओपी में कहा गया है कि परिसरों को नियमित अंतराल पर रोगाणुमुक्त किया जाना चाहिए तथा वहां आने वाले दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए।
इनमें कहा गया है कि ऑडियो गाइड के इस्तेमाल को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक हर इस्तेमाल के बाद इन्हें रोगाणुमुक्त न किया जाए।
दिशा-निर्देशों में लिफ्ट का इस्तेमाल सीमित रखने और मुख्यत: इसे दिव्यांगों तथा बुजुर्गों के लिए आरक्षित रखने को कहा गया है।
इनमें ‘टच डिजिटल’ प्रौद्योगिकी का सीमित इस्तेमाल करने और उन्हीं मामलों में इसका इस्तेमाल करने को कहा गया है जहां हर इस्तेमाल के बाद इसे रोगाणुमुक्त किया जा सकता हो।