ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Updated: December 27, 2021 20:27 IST2021-12-27T20:27:32+5:302021-12-27T20:27:32+5:30

Middle-aged man gets life imprisonment for raping minor girl in Odisha | ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उम्रकैद

ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उम्रकैद

बालेश्वर (ओडिशा), 27 दिसंबर बालेश्वर की एक अदालत ने सोमवार को 52 वर्षीय एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी।

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बालेश्वर जिले के सोरो में यह अपराध करने के जुर्म में आरोपी को सजा सुनायी। न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मोहती ने अभियुक्त पर 15000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि यदि मुजरिम जुर्माना नहीं भरता है तो उसे और चार महीने सलाखों के पीछे गुजारना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 अप्रैल, 2018 को जब 12 साल की एक लड़की ‘महा विशुआ संक्राति’ के मौके पर मंदिर गयी थी तब अभियुक्त ने उसके साथ यह हरकत की।

विशेष सरकारी वकील प्रणब पांडा के अनुसार अभियुक्त उसे प्रसाद देने के बहाने मंदिर परिसर के पीछे ले गया और वहां उसने उसके साथ यह गुनाह किया।

अभियुक्त पर भादंस, पोक्सो कानून तथा अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न रोकथाम की संबंधित धाराओं के तहत सुनवाई की गयी है।

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Web Title: Middle-aged man gets life imprisonment for raping minor girl in Odisha

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