मेट्रो विस्तार:न्यायालय ने डीएमआरसी को पेड़ों की कटाई के लिए वन मंजूरी लेने को कहा

By भाषा | Updated: November 29, 2021 22:33 IST2021-11-29T22:33:17+5:302021-11-29T22:33:17+5:30

Metro Extension: Court asks DMRC to take forest clearance for felling of trees | मेट्रो विस्तार:न्यायालय ने डीएमआरसी को पेड़ों की कटाई के लिए वन मंजूरी लेने को कहा

मेट्रो विस्तार:न्यायालय ने डीएमआरसी को पेड़ों की कटाई के लिए वन मंजूरी लेने को कहा

नयी दिल्ली, 29 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई करने के वास्ते वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन मंजूरी (क्लियरेंस) लेने का सोमवार को निर्देश दिया।

डीएमआरसी ने जनकपुरी-आर.के. आश्रम, मौजपुर-मजलिस पार्क और एयरोसिटी-तुगलकाबाद गलियारे (चौथा चरण) के विस्तार कार्य के लिए काटे जाने वाले 10,000 से अधिक पेड़ो की पहचान की है तथा उसे उनकी कटाई के लिए जरूरी अनुमति नहीं मिली है।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की पीठ ने डीएमआरसी को दिल्ली सरकार के मुख्य वन संरक्षक के समक्ष एक आवेदन देने को कहा है जो इसे एक महीने के अंदर अपनी सिफारिश के साथ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज देंगे। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में पौधे लगाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने को कहा है।

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Web Title: Metro Extension: Court asks DMRC to take forest clearance for felling of trees

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