पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर महबूबा मुफ्ती की मां का पासपोर्ट आवेदन भी खारिज

By भाषा | Updated: March 30, 2021 18:15 IST2021-03-30T18:15:43+5:302021-03-30T18:15:43+5:30

Mehbooba Mufti's mother's passport application also rejected on the basis of police report | पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर महबूबा मुफ्ती की मां का पासपोर्ट आवेदन भी खारिज

पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर महबूबा मुफ्ती की मां का पासपोर्ट आवेदन भी खारिज

श्रीनगर, 30 मार्च जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर का पासपोर्ट आवेदन भी पुलिस की सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

नजीर, पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री और जम्मू-कश्मीर के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी हैं।

उनकी बेटी महबूबा ने पासपोर्ट के लिए अपना आवदेन खारिज किये जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के कुछ नेताओं के मुताबिक मां-बेटी ने पिछले साल दिसंबर में नये पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। दरअसल, वे ‘उमरा’ करना चाहती हैं, जिसके लिए मक्का जाना जरूरी होता है और यह हज के समय के अलावा साल में किसी भी समय किया जा सकता है।

नजीर को भेजे पत्र में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी (आपराधिक जांच विभाग) ने उनके पासपोर्ट आवेदन को पासपोर्ट अधिनियम की धारा-6 (2)(सी) के तहत मंजूरी नहीं दी है।

इस धारा के तहत यदि प्राधिकारियों को ऐसा लगता है कि आवेदक देश के बाहर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकता है, या आवेदक के विदेश जाने से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो वे पासपोर्ट खारिज कर सकते हैं।

आवेदक के देश से बाहर रहने या भारत के किसी मित्र देश के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने की आशंका होने पर भी इस धारा के तहत आवेदन खारिज किया जा सकता है।

साथ ही, आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना लोकहित में नहीं होने की राय केंद्र सरकार के व्यक्त करने पर भी इस धारा के तहत पासपोर्ट का आवेदन खारिज किया जा सकता है।

इसके अलावा, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए इस धारा में कई अन्य कारण भी शामिल किये गये हैं।

पासपोर्ट कार्यालय ने नजीर को जारी पत्र में कहा, ‘‘...पासपोर्ट जारी करने का आपका आवेदन अस्वीकार किया जाता है।’’

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पासपोर्ट कार्यालय ने उनकी मां का पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार कर दिया है।

उन्होंने लिखा, ‘‘सीआईडी ने दावा किया है कि मेरी मां, जो अपने जीवन के सातवें दशक में हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इसलिए पासपोर्ट पाने की अर्हता नहीं रखती हैं। भारत सरकार मुझे प्रताड़ित करने और उसकी बात नहीं मानने पर सजा देने के लिए बेतुके तरीके अपना रही है।’’

उल्लेखनीय है कि महबूबा का पासपोर्ट आवेदन 26 मार्च को इसी धारा के तहत खारिज कर दिया गया था और फिर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पीडीपी प्रमुख को 26 मार्च को लिखे पत्र में कहा था कि पासपोर्ट के लिए उनका आवेदन ‘प्रतिकूल’ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है।

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Web Title: Mehbooba Mufti's mother's passport application also rejected on the basis of police report

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