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महबूबा मुफ्ती के बाद उनकी मां का पासपोर्ट आवेदन भी अस्वीकार, पासपोर्ट कार्यालय ने बताई ये वजह

By भाषा | Updated: March 30, 2021 15:51 IST

महबूबा मुफ्ती मां गुलशन नजीर का पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। इससे पहले 26 मार्च को महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट आवेदन भी अस्वीकार किया गया था, जिसे लेकर वे हाई कोर्ट भी पहुंची थीं।

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ठळक मुद्देसीआईडी की रिपोर्ट के बाद महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर का पासपोर्ट आवेदन अस्वीकारपासपोर्ट अधिनियम की धारा-6 (2)(सी) के तहत सीआईडी ने नहीं दी है अनुमतिइससे पहले महबूबा का पासपोर्ट आवेदन भी 26 मार्च को इसी धारा के तहत अस्वीकार किया गया था

श्रीनगर: पुलिस की कथित नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर का पासपोर्ट आवेदन भी अस्वीकार कर दिया गया है।

नजीर पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री और दो बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी हैं।

नजीर को लिखे पत्र में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सूचित किया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी ने उनके पासपोर्ट आवेदन को पासपोर्ट अधिनियम की धारा-6 (2)(सी) के तहत अनुमति नहीं दी है।

इस धारा के तहत प्राधिकारी अगर मानते हैं कि आवेदक देश के बाहर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल हो सकता है या आवेदक के विदेश जाने से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो वे पासपोर्ट खारिज कर सकते हैं।

इस धारा के तहत आवेदक के देश से बाहर रहने या भारत के किसी मित्र देश के प्रतिकूल होने पर भी आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा यह राय व्यक्त करने पर कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना लोकहित में नहीं है तो भी पासपोर्ट का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

पासपोर्ट कार्यालय ने नजीर को जारी पत्र में कहा, ‘‘...पासपोर्ट जारी करने का आपका आवेदन अस्वीकार किया जाता है।’’

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पासपोर्ट कार्यालय ने उनकी मां का पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार कर दिया है।

उन्होंने लिखा, ‘‘सीआईडी (अपराध अन्वेषण विभाग) ने दावा किया है कि मेरी मां जो अपने जीवन के सातवें दशक में हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इसलिए पासपोर्ट की अर्हता नहीं रखती हैं। भारत सरकार मुझे प्रताड़ित करने और उनकी बात नहीं मानने पर सजा देने के लिए बेतुके तरीके अपना रही है।’’

उल्लेखनीय है कि महबूबा का पासपोर्ट आवेदन 26 मार्च को इसी धारा के तहत अस्वीकार किया गया था और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भी इसके खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

टॅग्स :महबूबा मुफ़्तीजम्मू कश्मीर
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