गुवाहाटी, 13 अगस्त असम सरकार ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए जिसमें राज्य स्तरीय समारोह में अधिकतम 1,500 लोगों को, जिला स्तर पर 500 और उप-संभाग स्तर के कार्यक्रमों में 300 लोगों को कोविड मानदंडों का सख्ती से पालन करने के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि अन्य स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि बंद स्थानों में शामिल होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की संख्या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या 200 लोग, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह आदेश मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अध्यक्ष के रूप में जारी किया गया और यह केवल 15 अगस्त, 2021 को लागू होगा।
स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों या अधिकारियों को कर्फ्यू के घंटों या वाहनों के सम-विषम प्रतिबंध के दायरे से छूट होगी।
आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रमों के दौरान मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 9 अगस्त को जारी एक निर्देश में, असम सरकार ने राज्य के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगाया था।
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