मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में उपासना स्थल अधिनियम पर हुई बहस, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

By भाषा | Updated: July 23, 2021 21:45 IST2021-07-23T21:45:55+5:302021-07-23T21:45:55+5:30

Mathura: Debate on Place of Worship Act in Shri Krishna Janmabhoomi case, next hearing on July 30 | मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में उपासना स्थल अधिनियम पर हुई बहस, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में उपासना स्थल अधिनियम पर हुई बहस, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

मथुरा, 23 जुलाई उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह को वहां से हटाकर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक विराजमान भगवान श्रीकृष्ण को सौंपे जाने को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से वर्ष 1991 में पारित उपासना स्थल अधिनियम के लागू होने अथवा न होने को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। इसके बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि तय की है।

मथुरा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में चल रहे प्रकरण में वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया, ''प्रतिवादी पक्ष ने वर्ष 1991 में पारित उपासना स्थल अधिनियम को आधार बनाकर विरोध किया तो हमारी ओर से कई दलीलें पेश कीं गईं।’’

प्रतिवादियों में से एक शाही ईदगाह के सेक्रेटरी अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत में वादी पक्ष के दावे का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि इस दावे पर उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू होता है, इसलिए यह दावा सुने जाने योग्य नहीं है। माहेश्वरी ने परंतु, अदालत को बताया कि यह स्थान पूर्व से ही विवादित है, इस संबंध में अदालत में केस भी दर्ज हुए हैं, इसलिए यहां पर उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता।

इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिट की प्रति भी अदालत में पेश की गई। साथ ही अदालत को बनारस की सिविल कोर्ट का वह आदेश भी दिखाया गया, जिसमें इसी प्रकार के एक मामले में अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में उपासना स्थल अधिनियम के तहत आपत्तिजनक न मानते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई के आदेश किए हैं।

इस पर अदालत ने शेष सुनवाई के लिए 30 जुलाई तय की है। अदालत ने मामले में चौथे प्रतिवादी उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को दोबारा नोटिस जारी किया है। वह अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं, जबकि शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि अगली सुनवाई पर दावाकर्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध करेंगे।

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