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मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

By भाषा | Updated: December 23, 2021 17:38 IST

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मुजफ्फरनगर, 23 दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की एक विशेष अदालत ने मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) मामलों की विशेष न्यायाधीश आरती फौजदार ने भी दोषी मोनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

लोक अभियोजक विक्रांत राठी ने कहा कि मोनू ने 31 जुलाई 2017 को मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वह गन्ने के खेत में किसी काम से गयी थी। पीड़िता मदद के लिए चिल्लाई और स्थानीय लोग तुरंत वहां एकत्र हो गए और मोनू को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के समय पीड़िता 17 साल की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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