सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा

By भाषा | Updated: August 14, 2021 00:38 IST2021-08-14T00:38:46+5:302021-08-14T00:38:46+5:30

Man sentenced to life imprisonment for raping step-minor daughter | सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा

सौतेली नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में शख्स को उम्र कैद की सज़ा

मथुरा, 13 अगस्त उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष पॉस्को अदालत ने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त को नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने का दोषी पाया था और उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि घटना 10 फरवरी 2013 की है। उस दिन पीड़िता की मां अपने किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी तो सौतेला पिता किसी बहाने से वहां से नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। चतुर्वेदी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जेल में साढ़े तीन साल बिताने के बाद उसे जमानत मिल गई थी।

चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने दोषी की जमानत को रद्द कर दिया और उसे जेल भेज दिया।

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Web Title: Man sentenced to life imprisonment for raping step-minor daughter

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