दलित लड़के के अपहरण, हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: November 20, 2021 19:25 IST2021-11-20T19:25:46+5:302021-11-20T19:25:46+5:30

Man sentenced to life imprisonment for kidnapping, murdering Dalit boy | दलित लड़के के अपहरण, हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

दलित लड़के के अपहरण, हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), 20 नवंबर जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय दलित लड़के को अगवा करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अनुसूचित जाति/ जनजाति मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने दोषी राजकुमार पर 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायाधीश ने उसे भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 364 (अपहरण), 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य नष्ट करने) के तहत दोषी ठहराया।

विशेष वकील यशपाल सिंह के अनुसार, दलित किशोर अरुण का राजकुमार ने अपहरण कर हत्या कर दी थी और बाद में जिले के मंसूरपुर क्षेत्र के खानपुर गांव में उसके शव को गंगा नहर में फेंक दिया था।

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Web Title: Man sentenced to life imprisonment for kidnapping, murdering Dalit boy

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