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मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा

By भाषा | Updated: September 11, 2021 20:39 IST

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मथुरा, 11 सितंबर मानसिक रूप से कमजोर एक युवती से दुष्कर्म करने वाले 47 वर्षीय व्यक्ति को मथुरा की एक अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे पांच साल और जेल में रहना होगा।

एडीजीसी ने बताया कि व्यक्ति ड्राइवर का काम भी करता था और युवती की मां कहीं आने जाने के लिए कभी-कभार उसकी सेवा लेती थी।

घटना नौ जुलाई 2018 को हुई थी उस समय पीड़िता नाबालिग थी। घटना के वक्त युवती की मां और उनके दो रिश्तेदार गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। युवती भी उनके साथ चल रही थी लेकिन थक जाने के कारण कार में लौट गई। उसी दौरान व्यक्ति ने युवती से दुष्कर्म किया।

युवती ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और ड्राइवर ने 11 जुलाई 2018 को अपना अपराध स्वीकार लिया। इसके बाद युवती की मां ने महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। बाद में युवती के बयान के आधार पर धारा 376 (दुष्कर्म) भी जोड़ दी गई।

चतुर्वेदी ने बताया कि यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अमर सिंह ने राघवेंद्र तिवारी को दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनायी और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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