नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को 14 साल कारावास की सजा

By भाषा | Updated: October 28, 2021 13:36 IST2021-10-28T13:36:16+5:302021-10-28T13:36:16+5:30

Man sentenced to 14 years for raping minor | नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को 14 साल कारावास की सजा

नाबालिग से बलात्कार करने के दोषी को 14 साल कारावास की सजा

मुजफ्फनगर (उप्र), 28 अक्टूबर मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी के बलात्कार संबंधी 2019 के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने दोषी टीनू पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने टीनू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धाराओं तीन और चार (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माना नहीं दे पाने पर टीनू को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

विशेष पोस्को वकील मनमोहन वर्मा ने बताया कि टीनू ने दो मार्च, 2019 को किशोरी का बलात्कार किया था।

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Web Title: Man sentenced to 14 years for raping minor

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