नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की सजा

By भाषा | Updated: December 4, 2021 19:05 IST2021-12-04T19:05:01+5:302021-12-04T19:05:01+5:30

Man sentenced to 10 years for raping minor relative | नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की सजा

नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर, चार दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने दोषी जितेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के अलावा पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुनाई। अदालत ने जितेंद्र पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पोक्सो के विशेष अधिवक्ता दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा के अनुसार, जितेंद्र ने 21 अप्रैल, 2017 को चरथवाल थाना क्षेत्र के एक गांव से अपनी रिश्तेदार का अपहरण कर लिया था। इसके बाद जितेंद्र 15 वर्षीय पीड़िता को मेरठ, मथुरा, वृंदावन और आगरा ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Web Title: Man sentenced to 10 years for raping minor relative

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