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दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को दस साल की कैद

By भाषा | Updated: July 30, 2021 12:38 IST

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बरेली (उप्र), 30 जुलाई उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को दस साल की कैद की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील सुरेश बाबू ने शुक्रवार को बताया कि बरेली की त्वरित अदालत के अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार यादव ने अभियुक्त भूप राम (29) को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि मामला बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र का है जहां किशोरी के पिता ने 20 मई 2010 को अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में भूपराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि भूपराम ने 15 मई, 2010 को उनकी बेटी का अपहरण किया था और उसे अपनी मौसी के घर ले गया था,वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को घटना के पांच दिन बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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