वृद्ध दम्पति पर हमला करने, लूटने के लिए व्यक्ति को सात वर्ष की कारावास
By भाषा | Updated: July 13, 2021 20:54 IST2021-07-13T20:54:12+5:302021-07-13T20:54:12+5:30

वृद्ध दम्पति पर हमला करने, लूटने के लिए व्यक्ति को सात वर्ष की कारावास
मुंबई, 13 जुलाई मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक बुजुर्ग दंपति पर हमला करने और उन्हें लूटने के आरोप में मंगलवार को सात साल जेल की सजा सुनायी।
सतनाम सचदेव ने 2015 में दम्पति पर उनके खार स्थित घर में स्टील के रॉड से हमला किया था। सतनाम ने इससे पहले महिला को एक कपड़े से बांध दिया था और उसे शौचालय में बंद दिया था और उसके पति पर भी हमला किया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी रायकर ने कहा कि उसने कुल 4 लाख रुपये के आभूषण और नकदी भी लूट ली थी और हिमाचल प्रदेश के मनाली भाग गया था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल लद्दहड ने उसे आईपीसी की धारा 394, 397 और 450 के तहत दोषी ठहराया गया था और सात साल के कारावास की सजा सुनायी।
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