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सात वर्षीय बालक की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: November 30, 2021 21:11 IST

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रायपुर, 30 नवंबर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने सात वर्षीय बालक की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

रायपुर जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य झा ने मंगलवार को बताया कि एकादश अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर की अदालत ने बालक केशव राम साहू की हत्या के जुर्म में प्रेम सिंह (32) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

झा ने बताया कि धरसींवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव निवासी बालक केशव के परिजन ने 26 जनवरी वर्ष 2017 को पुलिस में शिकायत की थी कि उनका बेटा केशव लापता है तथा उन्हें जानकारी है कि कोई व्यक्ति बालक को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया है।

अधिवक्ता ने बताया कि बालक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और 30 जनवरी को पुलिस ने गांव के ही प्रेम सिंह को संदेह के आधार पर पकड़ लिया तथा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सिंह ने बताया कि केशव के परिजनों और उसके (सिंह) परिजनों के मध्य अक्सर लड़ाई होती थी। इसी रंजिश के कारण उसने केशव की गला दबाकर हत्या कर दी है तथा पुआल में आग लगाकर शव को जला दिया है।

झा ने बताया कि पुलिस ने बाद में बालक का कंकाल बरामद कर लिया।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने सिंह को बालक की हत्या का दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारावास की सुनाई गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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