मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

By भाषा | Updated: December 3, 2020 17:07 IST2020-12-03T17:07:53+5:302020-12-03T17:07:53+5:30

Malegaon blast case: Pragya Singh Thakur did not appear in special court | मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

मुंबई, तीन दिसंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर से शुरू होगी।

अदालत ने सभी सात आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी आर सितरे ने इससे पहले भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

हालांकि, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी अदालत में पेश नहीं हुए।

पिछले साल अदालत ने सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था जिसके बाद गत वर्ष जून में ठाकुर, अदालत में पेश हुई थी।

लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय राहिकर बृहस्पतिवार को न्यायाधीश के सामने पेश हुए थे।

अन्य चार आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि कोविड-19 की स्थिति के चलते उनके मुवक्किल पेश नहीं हुए।

इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को पुनः शुरू होगी।

महाराष्ट्र में मुंबई से 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखी विस्फोटक सामग्री में धमाका हो गया था जिससे छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे।

इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।

अदालत ने अक्टूबर 2018 में पुरोहित, ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के विरुद्ध आतंक रोधी धाराओं में मामला दर्ज किया था।

इस साल कोविड-19 के कारण मार्च से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि अदालत नहीं चल रही थी।

इस बीच बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई है।

अदालत ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक खंड पीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा।

याचिका में कहा गया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया जाए।

अदालत ने पुरोहित के वकील के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर तय की है।

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Web Title: Malegaon blast case: Pragya Singh Thakur did not appear in special court

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