मालेगांव ब्लास्टः साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को राहत, हटाया गया मकोका

By रामदीप मिश्रा | Updated: December 27, 2017 18:45 IST2017-12-27T18:38:46+5:302017-12-27T18:45:21+5:30

स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को राहत दे दी है।

Malegaon blast case MCOCA charges dropped against Sadhvi Pragya | मालेगांव ब्लास्टः साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को राहत, हटाया गया मकोका

Malegaon Blast Case

मुंबई स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बुधवार (27 दिसंबर) को मालेगांव ब्लास्ट केस में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को राहत दी है। कोर्ट ने साध्वी और पुरोहित सहित चारों आरोपियों से मकोका हटा दी है। अब सभी आरोपियों पर केवल अनलॉफुल एक्टीपिटीज (प्रिवेंशन) एक्‍ट (यूएपीए) की धारा 18 और आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा।

वहीं, इस दौरान सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं और कोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को भी बढ़ा दिया है।  मामले की अगली सुनवाई मुंबई में स्पेशल एनआईए कोर्ट 15 जनवरी को करेगी। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के अलवा  रिटायर्ट मेजर रमेश उपाध्याय व अजय रहकर आरोपी हैं।

 साल 2008 में 29 सितंबर को मालेगांव में बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 80 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। इस हादसे को बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। हादसे की जांच एटीएस ने की, जिसमें 'अभिनव भारत' संस्था का नाम सामने आया था।  

इसके बाद इस मामले में एक महीने के अंदर ही 24 अक्टूबर 2008 को स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर जुलाई 2009 में मकोका लगा दिया था और जुलाई 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा। 

इसके बाद 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और मकोका हटा दिया। फिर साल 2017 में 25 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत दी।

Web Title: Malegaon blast case MCOCA charges dropped against Sadhvi Pragya

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