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बंगाल जहरीली शराबकांड मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: August 2, 2021 17:29 IST

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कोलकाता, दो अगस्त कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुयी 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी खोड़ा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फाकिर को हत्या का दोषी करार दिया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मृत्यु होने तक सजा जारी रहेगी। बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी गई। अदालत ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

अभियोजन ने अदालत के समक्ष बताया कि 14 दिसंबर 2011 को बादशाह द्वारा बेची गयी जहरीली शराब पीने से दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट, उस्थी और मंदिरबाजार में रहने वाले कम से कम 172 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग स्थायी विकलांगता के शिकार हुए थे।

बादशाह ने बेगुनाह होने का दावा करते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई व्यापार नहीं करता था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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