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महाराष्ट्र: बुजुर्ग पिता की हत्या करने के दोषी को उमर्कैद

By भाषा | Updated: December 31, 2020 16:26 IST

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ठाणे, 31 दिसंबर महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में एक व्यक्ति को अपने बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी ने सुरेश धर्म धिंडा को भादसं की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक उज्जवला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि आरोपी ने 17 दिसंबर 2017 को झगड़े के बाद अपने पिता धर्म शंकर धिंडा (70) पर छेनी से हमला किया था।

उन्होंने कहा कि पिता-पुत्र खेत के काम को लेकर अक्सर झगड़ा करते थे।

घटनास्थल से भागे आरोपी को पुलिस ने जनवरी 2018 में गिरफ्तार किया था।

आरोपी की मां, भाई के बयानों और सबूतों की जांच के बाद न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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