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महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ रहेगी पाबंदी

By अनुराग आनंद | Updated: May 31, 2020 21:07 IST

महाराष्ट्र में भी 30 जून तक लॉकडाउन 5 जारी रहेगा।

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ठळक मुद्दे5 जून से, सभी बाजार और अन्य दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विषम-सम के अधार पर खुलेंगे।राज्य में  8 जून से, सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक की उपस्थिति  के साथ काम कर सकते हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी कार्यों के लिए मूवमेंट पर पाबंदी जारी रहेगी। दरअसल, लॉकडाउन 5 को लेकर हर राज्य सरकार अपने स्तर पर गाइडलाइंस बना रही है। इसके अलावा, राज्य की सरकारें लॉकडाउन के लिए समय-सीमा की घोषणा भी कर रही है।  

राज्य में  8 जून से, सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक की उपस्थिति  के साथ काम कर सकते हैं, शेष व्यक्ति घर से काम करते रहें।जिला के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि जिला के बाहर  बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। 

5 जून से, सभी बाजार और अन्य दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विषम-सम के अधार पर  खुलेंगे। हालांकि, अभी मार्केट कांप्लेक्स व मॉल को अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, दुकानें सम-विषम के नियम मुताबिक खुलेंगे। 

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी में साइकिलिंग, जॉगिंग / रनिंग / वाॅकिंग शामिल है, इसे अनुमति दी गई है। समुद्र किनारे, सार्वजनिक / निजी खेल के मैदानों, सोसाइटी/ इंस्टीट्यूशनल मैदान में इन्हें कर सकते हैं। हालांकि, इनडोर स्टेडियम में होने वाले खेलों को अभी अनुमति नहीं मिली है।

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए ये गाइडलाइंस-

कार्यालय में आने वाले आगंतुकों को मास्क पहनना जरूरी होगा.दफ्तर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही शौचालय में साबुन और हैंडवाश का होना जरूरी होगा. शौचालय का उपयोग करते समय साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है.लिफ्ट, घंटी, बटन, टेबल और कुर्सियां ​​और अन्य उपकरण दिन में तीन बार 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करवाना होगा.अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर को दिन में दो बार पोंछवाना होगा.साबुन और पानी से ऑफिस को वॉश करवाना होगा.कई लोगों के एक ही वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.जितना संभव हो ई-ऑफिस का इस्तेमाल करना होगा, जहां तक संभव हो ई-मेल द्वारा फाइलें भेजें.थर्मल-इंफ्रारेड थर्मामीटर से ऑफिस में आने वाले हर कर्मचारी-अधिकारी सभी लोगों की स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा.हवा चलती रहे इसके लिए ऑफिस के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी होंगी.सभी कर्मचारियों को तीन-परत वाला मास्क पहनना जरूरी होगा.लगातार मुंह और नाक को छूने से बचना होगा.यदि आपको खांसी-सर्दी है तो टिशू पेपर या एक साफ रूमाल का उपयोग करना होगा.ऑफिस में दो कर्मचारियों के बीच कम से कम तीन फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. - कम से कम आगंतुकों को ऑफिस में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग एक थर्मल-इन्फ्रारेड थर्मामीटर से करना अनिवार्य होगी

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