महाराष्ट्र : युवक का अपहरण, हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: March 6, 2021 18:22 IST2021-03-06T18:22:06+5:302021-03-06T18:22:06+5:30

Maharashtra: Two people who abducted, murdered a young man and sentenced to life imprisonment | महाराष्ट्र : युवक का अपहरण, हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र : युवक का अपहरण, हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

ठाणे, छह मार्च महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने भवन ठेकेदार के 22 वर्षीय बेटे का अपहरण करने और उसकी हत्या करने के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दी।

एक अधिकारी ने बताया कि तीन मार्च को सुनाए गए फैसले में ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी वाई जाधव ने कल्पेश उर्फ छोटू रामनाथ सरोज (32) और रवींद्र कुमार यादव (29) को भादंसं की धारा 302, 364ए और 389 के तहत हत्या, अपहरण, फिरौती का दोषी पाया और हर मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलेगी।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने उन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत कुलकर्णी ने बताया कि दोनों ने 13 अगस्त 2012 को सीए के छात्र गणेश श्रीराम का अपहरण किया और उसके पिता से आठ लाख रुपये की मांग की।

उन्होंने कहा कि दोनों को दो लाख रुपये फिरौती की रकम लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि 22 वर्षीय युवक की वे पहले ही हत्या कर चुके हैं।

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Web Title: Maharashtra: Two people who abducted, murdered a young man and sentenced to life imprisonment

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