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महाराष्ट्र: न्यायाधिकरण ने दुर्घटना पीड़ित परिवार को 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिया आदेश

By भाषा | Updated: October 16, 2021 17:05 IST

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ठाणे, 16 अक्टूबर ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने कर्नाटक के एक चालक के परिवार को 15.82 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र के पनवेल में 2019 में व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हाल ही में दिए एक आदेश में एमएसीटी सदस्य आर एन रोकाडे ने एक टिपर ट्रक (डंपर) के मालिक और निजी बीमा कंपनी को संयुक्त तौर पर मुआवजा दावा दाखिल होने की तारीख से आठ प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। टिपर ट्रक ऐसा भारी ट्रक होता है, जिसका पिछला हिस्सा सामान को गिराने के लिए उठाया जा सकता है।

मौत के समय सोमाराया माहुर (38) एक चालक के तौर पर काम करते थे। दावाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील जी के शंभू ने बताया कि मई, 2019 को माहुर ने पनवेल के बोम्बाइपाड़ा में स्टोन क्रशर सेंटर (पत्थर तोड़ने वाला केंद्र) में ट्रक खड़ा किया था और उसके भरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय एक अन्य ट्रक विपरित दिशा से तेज गति से आया और उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ पनवेल सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

चालक कर्नाटक का रहनेवाला था और अपने परिवार के लिए आय का एकमात्र स्रोत था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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