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महाराष्ट्र के सभी कॉलेज में 19 फरवरी से राष्ट्रगान गाना अनिवार्य, स्कूलों में 10वीं तक मराठी भाषा की पढ़ाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 12, 2020 19:47 IST

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार राज्य के सभी स्कूलों में 10 कक्षा तक मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य बनाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी। मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने बुधवार को बताया कि विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा।

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ठळक मुद्देपत्रकारों को बताया कि राज्य में 25,000 स्कूल हैं जिनमें मराठी की पढ़ाई नहीं होती है।स्कूलों के लिए अपने पाठ्यक्रम में मराठी भाषा की पढ़ाई को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। 

महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने नया ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने बताया कि 19 फरवरी से राज्य के सभी कॉलेजों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा।

महाराष्ट्र के सभी कॉलेजों में 19 फरवरी से राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। राज्य के मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को यह जानकारी दी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री सामंत ने कहा कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर सभी कॉलेजों को 19 फरवरी (छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती) से अपना काम राष्ट्रगान के साथ शुरू करने के लिये कहेगी।

सामंत ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''हमने राष्ट्रगान को लेकर कुछ दिन पहले यह फैसला लिया था। निर्णय के अनुसार राज्य के कॉलेजों में कामकाज राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा।'' मंत्री ने कहा, ''कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसे प्रभावी बनाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की जाएगी।'' पिछले महीने 26 जनवरी को शिवसेना नीत सरकार ने स्कूली छात्रों के लिये सुबह की सभा के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया था।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार राज्य के सभी स्कूलों में 10 कक्षा तक मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य बनाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी। मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने बुधवार को बताया कि विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा।

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राज्य में 25,000 स्कूल हैं जिनमें मराठी की पढ़ाई नहीं होती है लेकिन एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद यहां चल रहे सभी स्कूलों के लिए अपने पाठ्यक्रम में मराठी भाषा की पढ़ाई को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। 

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