Maharashtra Local Body Elections 2026 Dates Announced: 29 निकाय, 2,869 सीट, 3.48 करोड़ मतदाता, 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी 2026 को मतगणना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 19:54 IST2025-12-15T18:44:04+5:302025-12-15T19:54:26+5:30

Maharashtra Local Body Elections 2026 Dates Announced: चुनावों में प्रमुख नगर निकायों में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर शामिल हैं।

Maharashtra Local Body Elections 2026 Dates Announced 29 bodies, 2869 seats, 3-48 crore voters voting January 15 counting January 16 Municipal Corporations BMC  | Maharashtra Local Body Elections 2026 Dates Announced: 29 निकाय, 2,869 सीट, 3.48 करोड़ मतदाता, 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी 2026 को मतगणना

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Highlightsएसईसी ने कहा कि इन नगर निकायों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे।पर्चों की जांच 31 दिसंबर को की जाएगी।नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी 2026 होगी।

मुंबईः महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निकायों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होगा और मतों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) का चुनाव 2022 की शुरुआत में होना था। एसईसी ने कहा कि इन नगर निकायों में कुल 2,869 सीट के लिए मतदान होगा, जिनमें बीएमसी की 227 सीट भी शामिल हैं।

बीएमसी 2025-26 में 74,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ एशिया का सबसे बड़ा नगर निकाय है। नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम यहां एक प्रेसवार्ता में घोषित करते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों के इन नगर निकायों में 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वाघमारे ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की छंटनी 31 दिसंबर को की जाएगी और उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी 2026 है।

उन्होंने कहा कि चुनाव चिह्नों का आवंटन और उम्मीदवारों की अंतिम सूची तीन जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र भर में फैले 29 नगर निकायों में 15 जनवरी को मतदान होगा और मतों की गिनती अगले दिन होगी। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा और जो लोग शाम 5:30 बजे तक कतार में खड़े होंगे,

उन्हें एक पर्ची दी जाएगी और उन्हें निर्धारित समयसीमा के बाद भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। बीएमसी के अलावा, जिन नगर निकायों में चुनाव होगा, उनमें नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, अमरावती, अकोला, लातूर, परभणी, चंद्रपुर, भिवंडी-निजामपुर, मालेगांव, पनवेल, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, सांगली-मिराज, कुपवाड, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर, इचलकरंजी और जालना शामिल हैं।

च्चतम न्यायालय ने सितंबर में एसईसी को 31 जनवरी तक नगर निकायों सहित स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में से इचलकरंजी और जालना नगर निकाय नवगठित निकाय हैं। शेष 27 में से पांच नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में और मुंबई सहित 18 महानगरपालिकाओं का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था।

तीन नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हुआ। मुंबई को छोड़कर, बाकी सभी नगर निकायों में बहु-सदस्यीय वार्ड हैं, जहां मतदाताओं को एक वार्ड में तीन से पांच सदस्यों के लिए मतदान करना होता है। मुंबई में एकल-सदस्यीय वार्ड हैं। वाघमारे ने बताया कि इन शहरी केंद्रों में लगभग 15 लाख संदिग्ध ‘डुप्लिकेट’ (दोहराव वाले) मतदाता हैं, जिनमें से 11.5 लाख अकेले मुंबई में हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि, क्षेत्र निरीक्षण और सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं से संपर्क करने के बाद, वास्तविक आंकड़ा अनुमानित संख्या का सात प्रतिशत है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने बताया कि इन नामों को ‘डबल स्टार’ से चिह्नित किया गया है और उनसे पूछा गया है कि वे किस मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिन ‘डुप्लिकेट’ मतदाताओं से संपर्क नहीं हो सका है, उनसे संबंधित मतदान केंद्र पर आने पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि उन्होंने कहीं और मतदान नहीं किया है। वाघमारे ने कहा कि नामांकन केवल ऑफलाइन ही दाखिल किए जा सकते हैं और एक जुलाई, 2025 तक मौजूद मतदाता सूचियों का उपयोग चुनावों के लिए किया जाएगा, जिन्हें वार्ड-वार अद्यतन किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि मतदाता सूचियां भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी की जाती हैं, इसलिए एसईसी को नाम हटाने या जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वाघमारे ने कहा कि 12 जिला परिषदों के चुनाव आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

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