महाराष्ट्र सरकार ने ‘शक्ति विधेयक’ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की

By भाषा | Updated: December 22, 2021 19:25 IST2021-12-22T19:25:42+5:302021-12-22T19:25:42+5:30

Maharashtra government presented the report of the Joint Committee on 'Shakti Bill' in the Assembly | महाराष्ट्र सरकार ने ‘शक्ति विधेयक’ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की

महाराष्ट्र सरकार ने ‘शक्ति विधेयक’ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की

मुंबई, 22 दिसंबर महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने, एसिड हमले और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा समेत दंड के कड़े प्रावधान करने के वास्ते लाये गए एक विधेयक पर विधानसभा की संयुक्त समिति की रिपोर्ट बुधवार को सदन में पेश की।

राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020’ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जिसमें समिति की सुझावों का उल्लेख है। आंध्र प्रदेश के ‘दिशा अधिनियम’ की तर्ज पर तैयार किये गए विधेयक को पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार सदन के पटल पर रखा गया था।

इसके बाद सरकार ने इसे संयुक्त समिति को भेज दिया था। मंत्री ने कहा कि संयुक्त समिति ने 13 बैठकें करने के बाद सुझाव पेश किये। मसौदा विधेयक में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा ऐसे मामलों में, शिकायत दर्ज होने के दिन से 30 दिन के भीतर जांच पूरी करने की समयसीमा तय की गई है। विधेयक में कहा गया है कि पुलिस जांच के लिए सोशल मीडिया मंचों और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को आंकड़े साझा करने होंगे।

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Web Title: Maharashtra government presented the report of the Joint Committee on 'Shakti Bill' in the Assembly

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