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महाराष्ट्र में लॉकडाउनः पांच नवंबर से फिर खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स, जानिए गाइडलाइन

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 4, 2020 20:14 IST

सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खुल सकेंगे।

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ठळक मुद्देनिषिद्ध क्षेत्र से बाहर स्थित स्वीमिंग पूल, योग संस्थान, सिनेमा हॉल, नाटकघर, मल्टीप्लेक्स पांच नवंबर से फिर खुलेंगे।सरकार ने 5 नवंबर यानी गुरुवार से खोलने की इजाजत दी है। हालांकि, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ये अनुमति मिली है। स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खुल सकेंगे।

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकान ने गाइडलाइन में कहा कि महाराष्ट्र में निषिद्ध क्षेत्र से बाहर स्थित स्वीमिंग पूल, योग संस्थान, सिनेमा हॉल, नाटकघर, मल्टीप्लेक्स पांच नवंबर से फिर खुलेंगे।

सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे, सरकार ने 5 नवंबर यानी गुरुवार से खोलने की इजाजत दी है। हालांकि, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ये अनुमति मिली है, सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खुल सकेंगे।

स्वीमिंग पूल और योग संस्थान पांच नवंबर से फिर खुल सकेंगे

महाराष्ट्र में निरुद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित सिनेमाघर, नाटकघर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल और योग संस्थान पांच नवंबर से फिर खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और नाटकघरों को 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। इनके अंदर किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों की व्यवस्था नहीं होगी। ये सभी प्रतिष्ठान मार्च में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये लॉकडाउन लागू किये जाने के बाद से बंद हैं। पिछले महीने राज्य में होटल और बार को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई थी।

नए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये इस्तेमाल होने वाले स्वीमिंग पूल और निरुद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित स्वीमिंग पुलों को पांच नवंबर को फिर से खोला जा सकता है। इसके अलावा योग संस्थान, बैडमिंटन हॉल, टेनिस, स्क्वैश कोर्ट, इंडोर शूटिंग रेंज को भी बृहस्पतिवार से खोला जा सकेंगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शेष लॉकडाउन पाबंदियों को पहले ही 30 नवंबर तक बढ़ाया जा चुका है।

196 लोगों को गिरफ्तार कर लिया

पुलिस ने लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में अंधेरी उपनगर के एक पब और एक बार से रविवार तड़के 196 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहर की पुलिस की समाज सेवा शाखा ने अंधेरी के साकीनाका क्षेत्र में स्थित बार और पब पर छापा मारा।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने 196 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें 171 ग्राहक, 19 कर्मचारी, पब और बार के दो मालिक, तीन प्रबंधक और एक कैशियर शामिल है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

दिशा-निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे

केंद्र ने कहा था कि सीटों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इनकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है । दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाके में सीटों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गयी है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

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