महाराष्ट्र: ठाणे में आवारा कुत्ते को कुचलने वाले कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

By भाषा | Updated: August 8, 2021 18:35 IST2021-08-08T18:35:35+5:302021-08-08T18:35:35+5:30

Maharashtra: FIR registered against car driver who crushed stray dog in Thane | महाराष्ट्र: ठाणे में आवारा कुत्ते को कुचलने वाले कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

महाराष्ट्र: ठाणे में आवारा कुत्ते को कुचलने वाले कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

ठाणे, आठ अगस्त महाराष्ट्र के ठाणे में एक आवारा कुत्ते को कुचलने को लेकर एक कार चालक के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस घटना में कुत्ते की आंख की रोशनी चली गई। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार सुबह रहेजा गार्डन के पास हुई, जिससे कुत्ते की बायीं आंख और चेहरे पर चोटें आईं।

उन्होंने बताया कि आरोपी कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (पशु की जान लेने या अपंग करने की शरारत आदि) और 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) तथा पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Maharashtra: FIR registered against car driver who crushed stray dog in Thane

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे