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महाराष्ट्र : अदालत ने धन शोधन मामले में पूर्व राजस्व मंत्री खडसे के दामाद की हिरासत अवधि बढ़ाई

By भाषा | Updated: July 15, 2021 16:20 IST

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मुंबई, 15 जुलाई पुणे में एक भूखंड की खरीद में कथित अनियमितता से जुड़े धन शोधन के मामले में यहां की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी की हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। चौधरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

ईडी ने चौधरी को इस मामले में लंबी पूछताछ के बाद छह जुलाई को गिरफ्तार किया था। चौधरी की रिमांड अवधि बृहस्पतिवार तक थी इसलिए उन्हें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों पर सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने मामले में आगे की जांच के लिए हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली।

यह मामला 2016 में पुणे में एक कथित सरकारी जमीन सौदे से जुड़ा है। एजेंसी ने दावा किया कि चौधरी और खडसे ने पुणे के निकट एक सरकारी भूमि 3.75 करोड़ रूपये में खरीदी जबकि आधिकारिक मूल्यांकन के मुताबिक जमीन की वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रूपये थी।

ईडी ने कहा कि ऐसा लगता है कि खडसे ने, जो उस वक्त राज्य के राजस्व मंत्री थे, अपने पद का दुरुपयोग किया और अधिकारियों पर दबाव बनाया। यह जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) की थी।

खडसे ने इसी भूमि सौदे के संबंध में आरोपों का सामना करने के बाद 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ ही आयकर विभाग ने भी उन्हें मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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