महाराष्ट्र: अदालत ने शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Updated: November 15, 2020 15:06 IST2020-11-15T15:06:08+5:302020-11-15T15:06:08+5:30

Maharashtra: Court denies bail to accused in Shiv Sena worker murder case | महाराष्ट्र: अदालत ने शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

महाराष्ट्र: अदालत ने शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

ठाणे,15 नवंबर महाराष्ट्र की एक अदालत ने ठाणे के शाहपुर में 2018 में शिवसेना के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जिला न्यायाधीश शैलेन्द्र ताम्बे ने 11 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता प्रमोद वामन लुटे (34) जमानत पाने का हकदार नहीं है। उसपर शाहपुर तहसील में शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी शैलेश निम्से की हत्या की सुपारी (कॉन्ट्रैक्ट) लेने का आरोप है।

लुटे, निम्से की पत्नी और दो अन्य लोगों को निम्से की हत्या करने और शव को 20 अप्रैल 2018 को भिवंडी के देवचोले गांव में जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन के अनुसार, शैलेश निम्से के किसी और महिला के साथ संबंध थे, जिस कारण उसकी और उसकी पत्नी साक्षी उर्फ वैशाली निम्से (34) के बीच झगड़ा होता था।

उन्होंने बताया कि निम्से की पत्नी ने लुटे और दो अन्य लोगों की मदद से अपने पति की हत्या की और बाद में शव को जला दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या जाधव ने लुटे की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को मिटाने) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज है।

इस पर न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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Web Title: Maharashtra: Court denies bail to accused in Shiv Sena worker murder case

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