महाराष्ट्र: अदालत ने देह व्यापार के मामले में महिला को बरी किया

By भाषा | Updated: August 22, 2021 19:19 IST2021-08-22T19:19:56+5:302021-08-22T19:19:56+5:30

Maharashtra: Court acquits woman in prostitution case | महाराष्ट्र: अदालत ने देह व्यापार के मामले में महिला को बरी किया

महाराष्ट्र: अदालत ने देह व्यापार के मामले में महिला को बरी किया

महाराष्ट्र में यहां की जिला अदालत ने भिवंडी निवासी 30 वर्षीय महिला को पर्याप्त सबूतों के अभाव में महिलाओं की तस्करी और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता शिरभटे ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला के खिलाफ सभी आरोपों को साबित करने में ‘‘पूरी तरह विफल’’ रहा है। गत 13 अगस्त को पारित आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध करा दी गई। विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि पुलिस ने महिला और युवा लड़कियों की तस्करी की शिकायत पर जुलाई 2014 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आदेश में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़ित लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेला था।

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Web Title: Maharashtra: Court acquits woman in prostitution case

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