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महाराष्ट्र निजी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन संयंत्र लगाना अनिवार्य करने हेतु अध्यादेश पर विचार करे: अदालत

By भाषा | Updated: May 27, 2021 19:08 IST

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मुंबई, 27 मई बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के दौर में जीवन रक्षक गैस की मांग को पूरा करने के लिए निजी अस्पतालों के वास्ते अपना ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां लगाना अनिवार्य करने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार करना चाहिए।

न्यायमूर्ति अमजद सैयद और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ इस अदालत के एक पिछले आदेश का हवाला दे रहे थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि यह बिल्कुल सही समय है कि राज्य में निजी अस्पतालों के पास अपनी ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां हों।

अदालत ने राज्य सरकार को एसे संयंत्र लगाने में लगने वाले समय, लागत और जरूरी जमीन के बारे में उसे सूचित करने को कहा था।

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय से कहा कि महाराष्ट्र के पास फिलहाल पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति है। उन्होंन यह भी कहा कि अस्पतालों को ऐसी उत्पादन इकाइयों लगाने के लिए एक से दो सप्ताह की जरूरत होगी और रोजाना एक मीट्रिक टन ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता वाले हर ऐसे संयंत्र पर एक करोड़ रूपये का खर्च आएगा।

इस पर पीठ ने पूछा किया कि क्या यह व्यावहारिक है क्योंकि तीसरी लहर भी आने जा रही है और राज्य को उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है।

तब, महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य को निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाना अनिवार्य करने के लिए वर्तमान कानूनी प्रावधानों को संशोधित करना होगा।

अदालत ने इस पर सुझाव दिया, ‘‘ कानूनों को संशोधित करने के बजाय आप इसके लिए अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकते हैं। इससे वक्त बचेगा। ’’

इस मामले की अगली सुनवाई दो जून को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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