महाराष्ट्र: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर छापने पर सात अखबारों के खिलाफ केस दर्ज
By भाषा | Updated: January 8, 2020 17:53 IST2020-01-08T17:53:57+5:302020-01-08T17:53:57+5:30
अखबारों में ‘पुढारी’, ‘दोपहर का सामना’, ‘पुण्य नगरी’, ‘हिंदी समाचार’, ‘नवभारत’, ‘राजस्थान पत्रिका’ और ‘प्रवासी संदेश’ शामिल हैं।

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दुष्कर्म और हत्या की शिकार एक नाबालिग लड़की की तस्वीर और अन्य विवरण प्रकाशित कर पॉक्सो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सात अखबारों के संपादकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) सुखदा नरकर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत मंगलवार को भोईवाड़ा थाने में अखबार के संपादकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने बताया कि अखबारों में ‘पुढारी’, ‘दोपहर का सामना’, ‘पुण्य नगरी’, ‘हिंदी समाचार’, ‘नवभारत’, ‘राजस्थान पत्रिका’ और ‘प्रवासी संदेश’ शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर को पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इन अखबारों ने नाबालिग पीड़िता की तस्वीर और अन्य विवरण के साथ घटना के बारे में खबर का प्रकाशन किया था। इस तरह पॉक्सो कानून का उल्लंघन किया गया।