महाराष्ट्र: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर छापने पर सात अखबारों के खिलाफ केस दर्ज

By भाषा | Updated: January 8, 2020 17:53 IST2020-01-08T17:53:57+5:302020-01-08T17:53:57+5:30

अखबारों में ‘पुढारी’, ‘दोपहर का सामना’, ‘पुण्य नगरी’, ‘हिंदी समाचार’, ‘नवभारत’, ‘राजस्थान पत्रिका’ और ‘प्रवासी संदेश’ शामिल हैं।

Maharashtra: Case filed against seven newspapers for printing photo of minor rape victim | महाराष्ट्र: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर छापने पर सात अखबारों के खिलाफ केस दर्ज

File Photo

दुष्कर्म और हत्या की शिकार एक नाबालिग लड़की की तस्वीर और अन्य विवरण प्रकाशित कर पॉक्सो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सात अखबारों के संपादकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) सुखदा नरकर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत मंगलवार को भोईवाड़ा थाने में अखबार के संपादकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

उन्होंने बताया कि अखबारों में ‘पुढारी’, ‘दोपहर का सामना’, ‘पुण्य नगरी’, ‘हिंदी समाचार’, ‘नवभारत’, ‘राजस्थान पत्रिका’ और ‘प्रवासी संदेश’ शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर को पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इन अखबारों ने नाबालिग पीड़िता की तस्वीर और अन्य विवरण के साथ घटना के बारे में खबर का प्रकाशन किया था। इस तरह पॉक्सो कानून का उल्लंघन किया गया। 

Web Title: Maharashtra: Case filed against seven newspapers for printing photo of minor rape victim

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