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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया

By भाषा | Updated: December 15, 2021 20:34 IST

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मुंबई, 15 दिसंबर राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपने सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया ताकि राज्य सरकार को राज्यपाल के समक्ष कुलपति के पदों के लिए नामों की सिफारिश करने का अधिकार मिल सके।

राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और एक समिति की सिफारिशों के आधार पर कुलपतियों की नियुक्ति करता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन किया जाएगा और राज्य सरकार को राज्यपाल के समक्ष कुलपति के पदों के लिए नामों की सिफारिश करने का अधिकार दिया जाएगा।

अधिनियम के वर्तमान प्रावधान के अनुसार, एक कुलपति की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा की जाती है, जिसमें कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक या प्रमुख होता है।

शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विभिन्न मुद्दों कई बार विवाद हो चुका है।

इस बीच, मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों से निपटने के लिए कृषि, सहकारिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति में संशोधन से संबंधित तीन विधेयकों को वापस लेने को भी अपनी मंजूरी दे दी। इन तीनों विधेयकों को इस साल जुलाई में राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया गया था।

केंद्र द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ ही राज्य सरकार राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयकों को भी वापस ले लेगी।

महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से मुंबई में शुरू होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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