महाराष्ट्र: अपने साथी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: December 25, 2020 15:21 IST2020-12-25T15:21:25+5:302020-12-25T15:21:25+5:30

Maharashtra: A man sentenced to life imprisonment for killing his partner | महाराष्ट्र: अपने साथी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र: अपने साथी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

ठाणे (महाराष्ट्र), 25 दिसंबर ठाणे की एक अदालत ने 32 साल के एक व्यक्ति को अपने साथी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी है।

जिला जज हेमंत पटवर्धन ने बुधवार को अनिल राजबीर वाल्मिकी को भादंसं की धाराओं--302 (हत्या) और 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत दोषी पाया और उसे उम्रकैद सुनायी। अदालत ने उस पर 5000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त सरकारी वकील वर्षा चंदाने ने बताया कि वाल्मिकी यहां एक खान-पान इकाई में काम करता था। वह और उसके साथी सुधीर कामेश्वर सिंह उसी इलाके में रहते थे। सिंह ने वाल्मिकी से करीब 5000 रूपये उधार लिये और वह बार बार कहने पर भी उधार नहीं चुका पाया। इस बात से नाराज होकर वाल्मिकी 31 जुाई, 2015 को सिंह को वर्तक नगर में अपने यहां ले गया और उसने उस पर किसी धातु के सामान से हमला किया। सिंह की मौत हो गयी।

चंदाने के अनुसार दो दिन बाद वाल्मिकी ने पुलिस के सामने आत्मसपर्मण किया और फिर सिंह का क्षतविक्षत शव बरामद किया गया।

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Web Title: Maharashtra: A man sentenced to life imprisonment for killing his partner

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