जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक माफिया की 1,128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी: उप्र पुलिस
By भाषा | Updated: June 26, 2021 19:26 IST2021-06-26T19:26:47+5:302021-06-26T19:26:47+5:30

जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक माफिया की 1,128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी: उप्र पुलिस
नोएडा (उप्र), 26 जून उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक गैंगस्टर अधिनियम के तहत 5,558 प्राथमिकी दर्ज की हैं और माफिया एवं उनके सहयोगियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई 1128 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आयी है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि इस अवधि के दौरान मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सुंदर भाटी गैंग से जुड़े सदस्यों समेत 22,259 कथित अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह धारा माफिया, अपराधियों एवं कुख्यात अपराधियों एवं उनके सहयोगियों पर लगाम लगाने के लिए अवैध संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है।
पुलिस के बयान के मुताबिक, '' जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच प्रदेश भर में 25 माफिया को चिन्हित किया गया। इस अवधि के दौरान गैंगस्टर अधिनियम के तहत 5,518 प्राथमिकी दर्ज कर माफिया एवं उनके साथियों की 1,128 करोड़ रुपये कीमत की अवैध चल-अचल संपत्ति जब्त की गई।''
पुलिस ने कहा कि इस अवधि के दौरान माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के गैंग के 110 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अंसारी वर्तमान में प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। इसी तरह, अतीक अहमद के गैंग के 89 सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जोकि गुजरात की जेल में है।
उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी और उसके साथियों से जुड़ी 63 करोड़ रुपये कीमत की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। भाटी वर्तमान में सोनभद्र की जेल में बंद है। इसी तरह, पुलिस ने बलिया की जेल में बंद माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंतू सिंह की 17 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।
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