मध्य प्रदेश : नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में युवक को मृत्युदंड की सजा

By भाषा | Updated: July 23, 2021 23:01 IST2021-07-23T23:01:08+5:302021-07-23T23:01:08+5:30

Madhya Pradesh: Youth sentenced to death for rape and murder of minor girl | मध्य प्रदेश : नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में युवक को मृत्युदंड की सजा

मध्य प्रदेश : नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में युवक को मृत्युदंड की सजा

सागर (मध्य प्रदेश), 23 जुलाई स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में 24 वर्षीय युवक को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक अनिल कुमार कटारे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर की अदालत ने 13 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में वीरेन्द्र आदिवासी (24) को भादंवि की धारा 302 में मृत्युदण्ड से दंडित किया है।

कटारे ने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने उसे भादंवि की धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 ए में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 376(3), 376(2)(एफ) में सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है।

कटारे ने बताया कि अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि समाज में ऐसी घटनाओं को लेकर एक दूसरे के प्रति घृणा एवं अविश्वास का भाव उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि यह घटना 6 अप्रैल 2019 को उस वक्त हुई थी, जब पीड़िता एक पारिवारिक कार्यक्रम में अपने गांव के पास एक गांव में हो रही शादी में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। इस दौरान आरोपी अपनी जानपहचान के नातेदार की इस लड़की को अपनी साइकिल पर बैठाकर निर्जन स्थान में ले गया जहां उसका बलात्कार किया और बाद में उसका मुंह तथा गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी।

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Web Title: Madhya Pradesh: Youth sentenced to death for rape and murder of minor girl

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