मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भीड़ की पिटाई के शिकार चूड़ी वाले को लैंगिक उत्पीड़न मामले में जमानत दी

By भाषा | Updated: December 7, 2021 16:49 IST2021-12-07T16:49:01+5:302021-12-07T16:49:01+5:30

Madhya Pradesh High Court grants bail to bangle man who was beaten up in a sexual harassment case | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भीड़ की पिटाई के शिकार चूड़ी वाले को लैंगिक उत्पीड़न मामले में जमानत दी

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भीड़ की पिटाई के शिकार चूड़ी वाले को लैंगिक उत्पीड़न मामले में जमानत दी

इंदौर, सात दिसंबर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के कथित लैंगिक उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी के बहुचर्चित मामले में गत अगस्त महीने में गिरफ्तार उत्तरप्रदेश के चूड़ी विक्रेता को मंगलवार को जमानत दे दी।

अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग लड़की की शिकायत पर गिरफ्तारी के बाद हरदोई के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली (25) पिछले साढ़े तीन महीने से इंदौर में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद चूड़ी विक्रेता की जमानत याचिका मंजूर की।

अली के वकील एहतेशाम हाशमी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘चूड़ी विक्रेता को जमानत के अदालती आदेश से एक बार फिर साबित हुआ है कि देश में संविधान सर्वोपरि है। चूड़ी विक्रेता को जमानत मिलना संविधान की जीत है।’’

उन्होंने इंदौर में चूड़ी विक्रेता के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को राजनीति से दुष्प्रेरित बताते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार का रवैया ‘‘थोड़ा सख्त’’ था और पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय में समय पर केस डायरी नहीं पेश किए जाने के कारण उनके मुवक्किल की जमानत याचिका पर सुनवाई में विलंब हुआ।

गौरतलब है कि जिला अदालत ने अली की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 अगस्त को खारिज कर दी थी।

फेरी लगाकर चूड़ियां बेचने इंदौर आए अली को कक्षा छह में पढ़ने वाली स्थानीय छात्रा के लैंगिक उत्पीड़न और आधार कार्ड की जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 25 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था।

स्कूली छात्रा की शिकायत पर अली की गिरफ्तारी से पहले, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उस वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा था जिसमें इंदौर के गोविंद नगर में 22 अगस्त को जुटी भीड़ में शामिल लोग इस चूड़ी विक्रेता को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ में शामिल चार लोगों को अली से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चूड़ी विक्रेता ने पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि भीड़ में शामिल लोगों ने कथित तौर पर उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

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Web Title: Madhya Pradesh High Court grants bail to bangle man who was beaten up in a sexual harassment case

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