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मध्य प्रदेश : नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

By भाषा | Updated: July 22, 2021 23:24 IST

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शाजापुर (मध्य प्रदेश), 22 जुलाई मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में 28 वर्षीय युवक को बृहस्पतिवार को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना करीब दो साल पहले की है।

शुजालपुर के अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आरोपी अर्जुन सिंह अहिरवार (28) को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम- 2012 की धारा 3/4 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने उसे भादंवि की धारा 450 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्‍ड से भी दंडित किया है।

मोरे ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना 22 अगस्त 2019 को हुई थी। तब पीड़िता अपने घर पर अकेली थी और आरोपी ने उसके घर में घुस कर इस वारदात को अंजाम दिया था।

उन्होंने कहा कि अभियोजन की ओर से पीड़िता, साक्षीगण, डॉंक्‍टर, विवेचक एवं सभी आवश्‍यक गवाहों के बयान करवाकर अदालत में अंतिम तर्क प्रस्‍तुत किये गये।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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