एमएसीटी ने सड़क दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति के परिवार को 13 लाख रुपया मुआवजा देने का दिया निर्देश
By भाषा | Updated: September 21, 2021 16:58 IST2021-09-21T16:58:26+5:302021-09-21T16:58:26+5:30

एमएसीटी ने सड़क दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति के परिवार को 13 लाख रुपया मुआवजा देने का दिया निर्देश
ठाणे, 21 सितंबर महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 36 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 13.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण के आठ सितंबर के इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई। एमएसीटी सदस्य आर एन रोकाडे ने इस दुर्घटना में शामिल ट्रक के मालिक और बीमा कंपनी को दावाकर्ताओं को दावा दायर करने की तारीख से आठ फीसदी सालाना ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।
इस मामले में बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व एक वकील ने किया जबकि हैदराबाद के ट्रक चालक मोहम्मद सिराज मोहम्मद फैजुद्दीन शेख की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद यह मामला एकतरफा तय किया गया।
दावाकर्ताओं (पीड़ित की पत्नी दो बच्चे) ने आवेदन में कहा था कि नितिन बाबूलाल यादव 13 दिसंबर, 2011 को तड़के कार से पुणे से हैदराबाद जा रहे थे तभी उस्मानाबाद जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। दावे में कहा गया कि ट्रक चालक वाहन को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था, जिसकी वजह से कार के साथ इसकी टक्कर हुई और कार चालक को गंभीर चोटें आईं और जलकोट में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
प्राधिकरण ने प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 13.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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