निचली अदालतें केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: April 19, 2021 13:16 IST2021-04-19T13:16:17+5:302021-04-19T13:16:17+5:30

Lower courts should only hear important matters, that too through video conference: High Court | निचली अदालतें केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से : उच्च न्यायालय

निचली अदालतें केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर सोमवार को जिला अदालतों को आदेश दिया कि वे केवल आवश्यक मामलों पर, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सुनवाई करें।

दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 25,462 नए मामले सामने आए थे और यहां संक्रमण की दर बढ़कर 29.74 फीसदी पर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि लगभग हर तीसरा नमूना जांच में संक्रमित पाया गया।

इस आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह इस वर्ष दायर किए गए मामलों में से, 19 अप्रैल से केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई करेगा जो ‘‘अत्याधिक आवश्यक’’ हैं।

निचली अदालतों के लिए जारी कार्यालयीन आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए, इस अदालत के आठ अप्रैल 2021 के कार्यालयीन आदेश को जारी रखते हुए, दिल्ली की जिला अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी-अपनी अदालतों में केवल आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।’’

आठ अप्रैल को उच्च न्यायालय ने तय किया था कि नौ से लेकर 23 अप्रैल तक वह केवल डिजिटल माध्यम से ही मामलों पर सुनवाई करेगा। उसी दिन जिला अदालतों के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया गया था।

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Web Title: Lower courts should only hear important matters, that too through video conference: High Court

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