केरल: हादिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- अपनी मर्जी से बनी मुसलमान, शौहर के साथ रहना चाहती हूं
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: February 21, 2018 08:52 AM2018-02-21T08:52:34+5:302018-02-21T09:55:50+5:30
kerala love jihad Case: हादिया के माता-पिता का आरोप है कि वो "लव जिहाद" का शिकार हुई है। एएनआई ने हादिया के शौहर शफिन पर आतंकवादी संगठन आईएसस से जुड़े होने का आरोप लगाया है
नई दिल्ली, 21 फरवरी: केरल की हादिया जहाँ ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फ़रवरी) को कहा कि उसने इस्लाम धर्म अपनी मर्जी से अपनाया है और वो मुस्लिम ही बने रहना चाहती है। 25 साल की हादिया ने कोर्ट को कहा है कि उसने शफिन जहां से शादी अपनी मर्जी से की थी। हादिया के माता-पिता का आरोप है कि वो "लव जिहाद" का शिकार हुई है। हादिया ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि वो शफिन की बीवी बनकर रहना चाहती है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एएनआई) ने शफिन को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने का आरोप लगाया है।
हादिया ने कहा है कि उसका आतंकी संगठन आईएसआईएस से कोई लेना-देना नहीं है। एनआईए ने उसके पति को आतंकी बताया है लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। इससे पहले कोर्ट ने शफिन के साथ की शादी को रद्द करते हुए हादिया को उसके माता पिता के साथ भेजना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले को शफिन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां केस की सुनवाई के दौरान हादिया ने ये बात कही है। बीते साल 2017 में कोर्ट ने पीड़िता को कॉलेज जाने की इजाजत भी दी थी।
लेकिन उस समय भी उसने अपने पति के साथ जाने की ही कोर्ट से इजाजत मांगी थी। 25 पन्ने के हलफनामे में उसने कहा है कि मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहती हूं कि मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम के तौर पर ही रहना चाहती हूं। इसमें उसने कहा, शफीन जहां मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूं।
हादिया ने ये भी कहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है, अपनी इच्छा से उनसे शादी की है। उसने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की अपील करते हुए अपने पति के साथ जाने की बात कोर्ट से कही है।