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लॉकडाउन: रेड जोन में भी खुल सकती हैं शराब की दुकानें, जानें किन दुकानों को मिलेगी छूट और क्या होंगे नियम

By निखिल वर्मा | Updated: May 2, 2020 11:32 IST

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 130 रेड जोन हैं जिनमें सर्वाधिक 19 उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं। देश में ओरेंज जोन 284 और ग्रीन जोन 319 हैं। राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिले रेड जोन में रखे गये हैं।

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ठळक मुद्देकिसी जिले को तब ग्रीन जोन समझा जाएगा जब वहां अबतक या 21 दिनों के अदंर कोई सत्यापित मामला नहीं सामने आया हो रेड जोन घोषित जिले के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाके में छूट को लेकर राज्य सरकारें निर्णय ले सकती हैं।

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन जिलों में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी  है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।

रेड जोन जिले में घोषित कंटेनमेंट इलाकों में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक रेड जोन घोषित जिले के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाके में छूट को लेकर राज्य सरकारें निर्णय ले सकती हैं।

न्यूज 18 में छपी खबर के अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शराब बिक्री की छूट ग्रीन, ऑरेंज और रेड तीनों ही जोन में मिलेगी। हालांकि कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को दो हफ्ते और बढ़ाकर 17 मई 2020 कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों का ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’’ में वर्गीकरण के आधार पर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं।

रेड जोन में खुलेंगी सिर्फ एकल दुकानें

रेड जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा । रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है। चौपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।

शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। रेड जोन में बाजार में कुछ भी यानी दुकानों/प्रतिष्ठानों को बंद रखना होगा, बस एकल दुकानें अपवाद होंगी। 

प्राइवेट ऑफिस भी खुल सकते हैं

ओरेंज एवं ग्रीन जोन की बाजारों में दुकानों को खुलने की इजाजत होगी। हालांकि मॉल्स बंद रहेंगे। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है। निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। 

रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं , निजी सुरक्षा आदि शामिल है। बयान के अनुसार ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी। केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। 

जानें ग्रीन जोन जिलों में क्या मिल रही है छूट

ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर बंद रहेंगे। 

लॉकडाउन नियम नहीं मानने पर होगी कैद

रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी, मेडिकल क्लीनिकों को एक दूसरे से दूरी के साथ खुलने की इजाजत होगी। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है तथा पर्याप्त मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। शादी समारोहों में एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और आमंत्रित मेहमान 50 से अधिक नहीं होंगे।

अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन जरूरी होगा और अधिकतम 20 लोग मान्य होंगे। सार्वजिनक स्थानों पर थूकना दंडनीय हागा। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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