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बिहार में लॉकडाउन 25 मई 2021 तक बढाया गया

By भाषा | Updated: May 14, 2021 00:18 IST

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पटना, 13 मई बिहार सरकार ने बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन 25 मई 2021 तक बढा दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, ‘‘आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों के लिए अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।’’

बिहार में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पांच मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था।

बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में बृहस्पतिवार को जारी मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि 13 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में चार मई के आदेश के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को 15 मई से आगे 25 मई तक आंशिक संशोधनों के साथ बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि 25 मई तक सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे । सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन- सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी ।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक वे संचालित हो सकेंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर चल सकते हैं ।

विवाह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे पर । इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कम से कम तीन दिन पूर्व विवाह की सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव ,प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यो के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालयों को छोडकर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे । न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

आदेश के अनुसार 25 मई तक बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय अथवा गतिविधियाँ, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमस से जुडी सारी गतिविधियाँ कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी:ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहितः मांस-मछली, दूध, जनवितरण प्रणाली की दुकानें जो पूर्व में प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक खुला करती थीं, अब शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ तथा निजी सुरक्षा सेवाओं को छोडकर सभी दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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