Lockdown: बिहार में रविवार शाम तक दुकानों को दोबारा खोलने पर फैसला होने की संभावना

By भाषा | Updated: April 26, 2020 05:38 IST2020-04-26T05:38:04+5:302020-04-26T05:38:04+5:30

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को कहा कि कल शाम तक दुकानें फिर से खोले जाने को लेकर आदेश जारी किये जाएंगे।

Lockdown: Bihar likely to decide on reopening of shops by Sunday evening | Lockdown: बिहार में रविवार शाम तक दुकानों को दोबारा खोलने पर फैसला होने की संभावना

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (Image Source: Pixabay)

Highlightsबिहार सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दुकानों को फिर से खोलने के दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श कर रही है और रविवार शाम तक इसपर फैसला ले सकती है। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वर्तमान में किराना, दवा, डेयरी आदि की दुकानों को छूट दी गई है।

बिहार सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दुकानों को फिर से खोलने के दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श कर रही है और रविवार शाम तक इस पर फैसला ले सकती है। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वर्तमान में किराना, दवा, डेयरी आदि की दुकानों को छूट दी गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को कहा कि कल शाम तक दुकानें फिर से खोले जाने को लेकर आदेश जारी किये जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दुकानों को फिर से खोलने के दिशा-निर्देशों के बावजूद कुछ अपवादों को छोड़कर प्रदेश की राजधानी पटना में किराना, दवा, डेयरी आदि के अलावा शनिवार को कोई भी अन्य दुकान नहीं खुली दिखीं।

पटना शहर के राजीव नगर इलाके में बिजली के उपकरण, मोबाइल फोन और सिम, चाय, स्टेशनरी का सामान बेचने वाली एक-दो दुकानें शनिवार को खुली हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने आज से दुकानें खोलने की अनुमति दी है, विद्युत उपकरण के दुकान मालिक ने कहा कि उन्होंने सुबह अखबार में पढ़ा था कि आज से दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें स्थानीय प्रशासन से दुकानें खोलने का कोई संदेश नहीं मिला है। विदित हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार की रात के अपने आदेश में कहा था कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर की एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों में स्थित दुकानें सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की कवायद के बाद तथा 50 प्रतिशत कार्य बल के साथ खुल सकती हैं। हालांकि, सिंगल और मल्टी-ब्रांड की दुकानें इन क्षेत्रों में भी बंद रहेंगे। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की 17 अप्रैल को जारी अधिसूचना के बाद विभिन्न विभागों के कार्यालयों ने 20 अप्रैल से सीमित कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करना शुरू कर दिया था।

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