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लॉकडाउन: असम सरकार सोमवार को मोहल्ले की दुकानें खोलने के बारे में फैसला लेगी

By भाषा | Updated: April 25, 2020 14:52 IST

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी. शराब और अन्य उत्पादों की बि्क्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

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ठळक मुद्देकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण हो या शहरी, कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगीकोरोना वायरस को रोकने के मद्देनजर 3 मई 2020 तक देशव्यापी लॉकडाउन है.

गुवाहाटी: मोहल्ले की दुकानें खोलने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना पर असम सरकार राज्य में स्थिति की समीक्षा के बाद सोमवार को फैसला लेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने शनिवार को कहा कि अभी तक लॉकडाउन के नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है और सरकार ने दुकानों, ब्यूटी पार्लरों आदि के खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘राज्य सरकार दो दिनों तक स्थिति देखने के बाद सोमवार को इस पर विचार करेगी।’’ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) जी पी सिंह ने लोगों से राज्य सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। असम में कोविड-19 के 35 मामले सामने आए हैं। उनमें से 19 ठीक हो गए हैं जबकि एक की मौत हो गई है। 

लॉकडाउन के दौरान रिहायशी परिसरों, पास-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति

लॉकडाउन के दौरान रिहायशी परिसरों, पास-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। 

इसके साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने मंच से सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी। शराब की बिक्री पर अभी प्रतिबंध रहेगा। 

गृह मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल के आदेश में संशोधन किया है। इसके तहत गैर-जरूरी सामान की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है। लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

हालांकि, इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। शहरी इलाकों में पास-पड़ोस और गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

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